अवैध प्लाटिंग तथा अवैध कालोनी को ध्वस्त करने की कार्यवाही शुरू

26 भूस्वामियों को 52 खसरा का बाह्य विकास शुल्क जमा करने दिया नोटिस

द कोरस टीम

 

साथ ही अवैध कालोनी के मूल भू-स्वामी को बाह्य विकास शुल्क जमा करने नगर निगम द्वारा नोटिस जारी किया जा रहा है। साथ ही रेवाडीह जी.ई.रोड पेट्रोल पंप के सामने एस.आर.एम. फाऊन्डेशन प्रबंधक समशेर गिल पिता कनैल सिंह द्वारा किये जान रहे अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त करते हुये मुरूम जप्ती की कार्यवाही की गयी।

आयुक्त डॉ. चतुर्वेदी ने बताया कि शासन निर्देश में कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा के निर्देश पर नगर निगम की टीम द्वारा प्रतिदिन अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त करने की कार्यवाही की जा रही है एवं अवैध कालोनी भूमि विक्रय पर बाह्य विकास शुल्क जमा करने नोटिस जारी किया जा रहा है।

जिसके तहत 22 फरवरी को 19 भूस्वामियों को 55 खसरा के लिये द्वितीय नोटिस जारी किया गया है और 23 फरवरी को 26 भूस्वामियों को 52 खसरा के लिये द्वितीय नोटिस जारी किया जा रहा है। 

जिनमेें इंदिरा पुनाऊ गोंड़ को 16 खसरों के लिये 7501890 रुपये, सतीश चंदेले पिता केतुलाल चंदेले को 544830 रूपये, सुशील पप्पू पिता धनराज गोंड़ को 873125 रुपय, श्याम बाई पिता धनराज को 2738120 रूपये, यादवराम पिता धरमू को 10 खसरों के लिये 1830070 रूपये, संतकुमार पिता हीरालाल सिन्हा को 1243330 रुपये, बिसराम पिता काशीराम यादव को 153670 रुपये, गिरजा बाई साहू पिता  जागेश्वर साहू को 563689 रुपये, मेम सिंह पिता सोन गोंड़ को 2018665 रुपये, इसर पिता बनिया गोंड़ को 628650 रुपये, सहजराम पिता झुमूक गोंड़ को 3925570 रुपये, सुखलाल पिता निजाम गोंड़ को 2214245 रुपये।

इस सूची में विजय पिता जगन्नाथ गोंड़ को 2549525 रुपय, फूलकुवर पत्नि जे.एस. कतलम को 789305 रुपये, देवचंद पिता बोधी गोंड़ को 880110 रुपये, गेंद सिंह पिता झाडू गोंड़ को 565785 रुपये, रामसुख पिता जग्गूलाल को 1438910 रुपये, यशवंत पिता सुदामा को 1753235 रुपये, जगतराम पिता पुसाऊ गोंड़ को 565785 रुपये, तेजराम पिता लतखोर को 1894290 रुपये, कृष्ण सिंह पिता पितम्बर लाल गोंड़ को 2 खसरों पर 1201420 रुपये, इंदिरा पिता सुकालू तरामे को 2 खसरों पर 3164205 रुपये, मंगल सिंह पिता रंजित सिंह गोंड़ को 2828925 रुपये, एवं दिनुराम को 1760220 रुपये।

किसी भी प्रकार की मूलभूत सुविधा उपलब्ध नहीं कराने पर राशि जमा करने नियमितिकरण नियम 15 (क)(1)(15) के तहत द्वितीय नोटिस जारी किया गया है। 
इस प्रकार कुल 4 करोड 36 लाख 27 हजार 5 सौ 69 रुपये की वसूली हेतु नोटिस दिया गया है। उन्होंने बताया कि 15 दिवस की अवधि में राशि जमा नहीं होने पर निगम अधिनियम 1956 की धारा 292 (ग) के तहत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। 

उन्होंने बताया कि 15 दिवस की अवधि में राशि जमा नहीं होने पर निगम अधिनियम 1956 की धारा 292 (ग) के तहत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
आयुक्त चतुर्वेदी ने आज अवैध प्लाटिंग निरीक्षण में रेवाडीह जी.ई.रोड पेट्रोल पंप के सामने एस.आर.एम. फाऊंडेशन के प्रबंधक समशेर गिल पिता कनैल सिंह द्वारा खसरा क्रमांक 99/3, 99/12 रकबा 0.6150 हेक्टेयर एवं खसरा क्रमांक 100 रकबा 0.1290 हेक्टेयर भूमि पर मुरूम रोड बनाकर अवैध प्लाटिंग किया जा रहा था।

जिसपर कार्यवाही करते हुये नगर निगम की जे.सी.बी. के माध्यम से ध्वस्त करते हुये मुरूम जप्ती की कार्यवाही की गयी।

आयुक्त  ने बताया कि नगर निगम सीमांतर्गत हो रहे अवैध प्लाटिंग के खसरो की सूची, राजस्व अभिलेख सहित उपलब्ध कराने अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) राजनांदगांव को एवं वैध कालोनी की कॉलोनाईजर के नाम, पता एवं खसरा नम्बर सहित सूची उपलब्ध कराने उप संचालक नगर तथा ग्राम निवेश राजनांदगांव को पत्र प्रेषित किया गया है।

इस तरह अवैध प्लाटिंग करने वाले भू-स्वामियों के विरूद्ध एवं अवैध कालोनियों के कालोनाईजरो के विरूद्ध कार्यवाही की जा सकें। उन्होंने बताया कि इसी प्रकार अन्य अवैध कालोनी के कॉलोनाईजरो विरूद्ध कार्यवाही तथा अन्य अवैध प्लाटिंग के भूस्वमियों को विकास शुल्क जमा करने नोटिस जारी किया जायेगा तथा नोटिस दिया जायेगा।

निरीक्षक  तहसीलदार प्रफुल गुप्ता, प्र.सहायक अभियंता संदीप तिवारी, उप अभियंता अशोक देवांगन सहित निगम का अमला की उपस्थिति में कार्यवाही चरम पर है।

शंकरपुर में अवैध प्लाटिंग को निगम ने किया ध्वस्त 

शासन निर्देशानुसार कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा के निर्देश पर निगर निगम द्वारा निगम सीमांतर्गत अवैध कालोनी एवं अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध सख्त रवैया अपना कर कार्यवाही कर रही है। अवैध प्लाटिंग की जांच कर उसे ध्वस्त करने तथा अवैध कालोनी भूमि विक्रय पर बाहय विकास शुल्क जमा करने नोटिस जारी किया जा रहा है।

इसी कड़ी में नगर निगम आयुक्त चतुर्वेदी केे निर्देश पर वार्ड नं. 10 शंकरपुर मुक्तिधाम रोड में ढाबा के पास अवैध प्लाटिंग कर मुरूम रोड का निर्माण करने पर उसे ध्वस्त करने की कार्यवाही की गयी।

इस पर आयुक्त ने बताया कि वार्ड नं. 10 शंकरपुर मुक्तिधाम रोड में ढाबा के पास भूमि खसरा कं. 332/4 रकबा 0.8090 हेक्टेयर में भूमि पर कालोनाईजर कुबेर साहू पिता रतनु साहू,  मुकेश सिन्हा पिता देउराम सिन्हा एवं आनंद देवांगन पिता तिजउ राम देवांगन द्वारा अवैध प्लाटिंग कर मुरूम रोड का निर्माण किया गया था।

जिसे हटाने नगर निगम द्वारा नोटिस जारी की गयी थी किन्तु संबंधित कालोनईजर ने इस संबंध में निगम से न ही सम्पर्क किया और न ही अवैध प्लाटिंग निर्माण कार्य बंद किया गया। 

उक्त कार्य छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 292 ग (2) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है। जिसपर कार्यवाही करते हुये निगम एवं प्रशासन की टीम द्वारा उक्त अवैध प्लाटिंग को जे.सी.बी. के माध्यम से ध्वस्त करने की कार्यवाही की गयी, उक्त कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी।

बहरहाल देखना बाकी है कि अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त करने और वसूली की जद में किन किन का अवैध कारोबार जद में आता हैं। खबरों के अनुसार तमाम कॉलोनाईजर में हडक़ंप मची हुई है। लोग बड़े स्तर पर निगम पार्षद, अधिकारियों से लेकर आयुक्त और मंत्री स्तर पर अपना काला कारोबार जीवित रखने मशक्कत कर रहे हैं। देखना है कि कहीं शासन प्रशासन लालच में आकर इस अभियान पर से रोक तो नहीं हटा लेता है।


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