छत्तीसगढ़ में भी कम होंगे पेट्रोल-डीजल के दाम
द कोरस टीममुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया है।छत्तीसगढ़ में भी पेट्रोल-डीजल के दामों पर वैट कम कर दिया गया है। जिससे छत्तीसगढ़ में भी पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी आएगी। इसके अलावा भी बैठक में अन्य कई अहम फैसले लिए गए हैं।

बघेल सरकार ने पेट्रोल-डीजल के वैट में कटौती की हैपेट्रोल पर 1 प्रतिशत और डीजल पर 2 प्रतिशत वैट कम किया है। इस कटौती के बाद राज्य सरकार 1000 करोड़ रुपए के घाटे का वहन करेगी। यानि अब प्रदेश में पेट्रोल-डीजल के दाम और कम हो जाएंगे, जिससे राज्य के लोगों को राहत मिलेगी। बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम किए जाने के बाद से ही लगातार छत्तीसगढ़ में भी वैट कम करने की मांग उठ रही थी। जिसे अब राज्य सरकार ने पूरा कर दिया है।
छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कुछ दिनों पहले इस बात के संकेत दिए थे कि राज्य में पेट्रोल-डीजल पर वैट कम किया जा सकता है। कैबिनेट की बैठक में आज सबसे पहले इसी मुद्दे पर चर्चा हुई। जहां सभी की सहमति से पेट्रोल-डीजल पर वैट कम कर दिया गया।
वहीं अब छत्तीसगढ़ में स्कूल भी पूरी क्षमता के साथ खोले जाने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश में सभी स्कूल अब शत प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जाएंगे। जिसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से जल्द ही आदेश जारी कर दिए जाएंगे। जहां छात्रों को नियमित क्लासों में आना जरूरी होगा।
वहीं कैबिनेट बैठक से पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सीजी कैम्प पोर्टल का उद्घाटन किया। यह पोर्टल राज्य शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं की मॉनिटरिंग का ऑनलाइन एडवांस प्लेटफॉर्म है। इस पोर्टल में मुख्य रूप से शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली योजनाओं में शामिल गोधन न्याय योजना, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, सीजी ई डिस्ट्रिक्ट, मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना, नरवा, गरवा ,घुरवा, बाड़ी योजना की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाएगी।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज यहां उनके निवास कार्यालय में कैबिनेट में महत्वपूर्ण निर्णय
स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत राज्य के शासकीय एवं निजी विद्यालयों की कक्षाएं संपूर्ण COVID19 प्रोटोकाॅल का पालन करते हुए पूर्ण उपस्थिति के साथ नियमित रूप से संचालित करने का निर्णय लिया गया।
शिक्षाकर्मियों को बड़ी राहत देते हुए मंत्रिपरिषद की बैठक में शिक्षक संवर्ग में पदोन्नति के प्रावधान को शिथिल किया गया। जिसके तहत प्रधान पाठक प्राथमिक शाला, शिक्षक एवं व्याख्याता के पदों पर पदोन्नति के लिए विभागीय भर्ती नियमों में प्रावधानित 5 वर्ष के अनुभव को एक बार के लिए शिथिल करते हुए 3 वर्ष के अनुभव के आधार पर पदोन्नति देने का निर्णय लिया गया।
संविलियन हुए शिक्षाकर्मियों को जहां उनकी सेवा अवधि का लाभ मिलने से वे पदोन्नत हो सकेंगे वहीं बच्चों को उनके शिक्षकीय अनुभव का लाभ मिलेगा।
सरगुजा एवं बस्तर संभाग के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के संभाग स्तरीय पदों की विद्यमान एवं उद्भूत होने वाली रिक्तियों का चयन इन क्षेत्रों के स्थानीय निवासियों से करने के निर्णय का अनुमोदन किया गया।
संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में रिक्त तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने के लिए भर्ती नियमों में किए गए प्रावधानों की समय-सीमा 31 दिसंबर 2021 से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2023 तक करने का निर्णय लिया गया।
छत्तीसगढ़ पुलिस में सूबेदार, उप निरीक्षक संवर्ग, प्लाटून कमाण्डर चयन परीक्षा वर्ष 2021 के सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर अनुसूचित जनजाति वर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों के ऊंचाई एवं सीना के माप में दी गई छूट का अनुमोदन किया गया।
ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती के लिए जारी प्रतीक्षा सूची की वैधता अवधि को एक बार के लिए शिथिल करने के निर्णय का अनुमोदन किया गया।
राज्य में हुक्काबार के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) छत्तीसगढ़ संशोधन विधेयक - 2021 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
नगरीय निकायों के द्वारा संपादित किए जाने वाले सार्वजनिक जन उपयोगी कार्य के लिए संबंधित निकाय द्वारा आवेदन किए जाने पर एक रूपए प्रति वर्गफुट के मान से भूमि आबंटित करने का निर्णय लिया गया।
छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (CSIDC) द्वारा औद्योगिक प्रयोजन हेतु आपसी सहमति से निजी भूमि के क्रय नीति में संशोधन का अनुमोदन किया गया।
औद्योगिक आर्थिक मंदी, कोरोना दुष्प्रभाव के कारण स्टील उद्योग को प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए राज्य शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में ऊर्जा प्रभार में छूट हेतु घोषित विशेष राहत पैकेज की वैधता, जो 31 मार्च 2021 को समाप्त हो गई है, को जुलाई 2021 तक बढ़ाया गया।
छत्तीसगढ़ राज्य गठन के पूर्व एवं पश्चात मोटरयानों पर बकाया कर के एकमुश्त निपटान योजना-2020 को पुनः लागू करने का निर्णय लिया गया। एक मुश्त निपटान योजना की अवधि एक सितंबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक होगी।
जिला बस्तर के दरभा थानांतर्गत झीरम घाटी क्षेत्र में 25 मई 2013 को घटित नक्सली घटना की जांच के लिए दो सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग के गठन का कार्योत्तर अनुमोदन किया गया।
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा छत्तीसगढ़ की जनता को बड़ी राहत देते हुए
पेट्रोल-डीज़ल के दाम में की गयी बड़ी कटौती
डीज़ल में VAT पर 2% की कमी
पेट्रोल में VAT पर 1% की कमी की गयी
राज्य सरकार वहन करेगी लगभग 1000 रुपए करोड़ का घाटा।
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