महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत एससी एसटी वर्ग को मजदूरी भुगतान नहीं

द कोरस टीम


भारत सरकार द्वारा बनाई गई इस नई योजना की जानकारी कार्यक्रम अधिकारी जनपद पंचायत आरंग के पत्र क्रमांक 58 एमजी/नरेगा./जपं./2021 आरंग दिनांक 06/05/2021 के द्वारा प्राप्त हुआ जिसमें कहा गया है कि भारत सरकार ने मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी भुगतान की नई व्यवस्था की है।

जिसमें वर्गवार (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य) के लिए अलग-अलग बैंक खाते खोले जा कर भुगतान किए जाने की व्यवस्था किया गया है।

यह भी जानकारी प्राप्त हुआ कि वर्गवार अलग-अलग FTO एक ही समय में कर दिया जाता है। चाह कर भी इसे आगे पीछे नहीं किया जा सकता।

जिसके पश्चात 11 मई 2021 तक SC-ST वर्ग का नरेगा के तहत मजदूरी भुगतान रायपुर सहित छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में नहीं किया गया है।

"OTHER" केटेगरी का भुगतान 30 अप्रैल एवं 1 मई तक कर दिया गया है। 1 महीने के लॉक डाउन की विपरीत परिस्थिति में जनता आर्थिक तंगी से जूझ रहा है और इस दौरान मनरेगा में एक साथ कार्य होने, एक साथ मास्टर रोल बनने के बावजूद एससी एसटी वर्ग के भुगतान को लंबित कर घोर अन्याय व प्रताड़ित करने का कार्य केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है।

जिसकी जानकारी जिला सीओ को फोन के माध्यम से देने पर यह कहा गया कि यह केंद्र सरकार के द्वारा बदला गया नियम है इसमें हम कुछ नहीं कर सकते।

यदि आप पत्र देते हैं तो हम केंद्र सरकार को प्रेषित कर सकते हैं जिसके पश्चात -


1 मुख्य सचिव महोदय केंद्रीय सचिवालय भारत सरकार नई दिल्ली भारत 

2 श्रीमान प्रमुख सचिव महोदय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार केंद्रीय सचिवालय नई दिल्ली भारत 

3 श्रीमान मुख्य सचिव महोदय महानदी भवन छत्तीसगढ़ शासन नया रायपुर जिला रायपुर छत्तीसगढ़ 

4 श्रीमान प्रमुख विधि विधायी सचिव महोदय महानदी भवन छत्तीसगढ़ शासन रायपुर जिला रायपुर 

5 श्रीमान प्रमुख सचिव महोदय पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय महानदी भवन छत्तीसगढ़ शासन रायपुर जिला रायपुर छत्तीसगढ़  को  द्वारा:-  मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रायपुर को व्हाट्सएप के माध्यम से पत्र प्रेषित किया गया।

जिसमें  तहसील आरंग जिला रायपुर के निवासी गजेंद्र सिंह कोसले ने कहा है कि -

(1) वर्गवार अलग-अलग बैंक खाता खोले जाकर मनरेगा मजदूरी भुगतान को तत्काल निरस्त कर संवैधानिक नियम के तहत सभी को एक मजदूर वर्ग मानकर एक साथ कार्य के अनुसार भुगतान करने एवं

(2) बकाया एससी एसटी वर्ग के भुगतान को तत्काल खातों में वितरण करने के साथ

(3) जिस किसी अधिकारी या मंत्री ने यह असंवैधानिक नियम बनाया या आदेश जारी किया होगा उसके विरुद्ध एससी एसटी एक्ट के तहत एवं अन्य सामान्य धाराओं के तहत कार्यवाही करने का मांग किया गया है। 


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