राजनांदगांव जिला में 10 से 19 के बीच रहेगा सम्पूर्ण लॉकडाउन

पसरा तथा हाट बाजार भी रहेंगे बंद, शराब दुकानें रहेगी बंद


 

आदेश में कहा गया है कि सार्वजनिक आवागमन एवं अन्य गतिविधियों पर कड़े प्रतिबंध अधिरोपित किया जाना आवश्यक हो गया है। राजनांदगांव जिला अन्तर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को 10 अप्रैल के दोपहर 12 से 19 अप्रैल सुबह 6 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाता है।

इस अवधि में राजनांदगांव जिले की सभी सीमाएं पूर्णत: सील रहेगी। केवल दवा दुकानों को अपने निर्धरित समय पर खुलने की अनुमति होगी। मेडिकल संचालकों को कहा गया है कि मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को सुनिश्चित करेंगे।

पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा केवल शासकीय वाहन / शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन, ए.टी.एम. कैश वैन, अस्पताल/ मेडिकल इमरजेन्सी सं संबंधित निजी वाहन / एम्बुलेंस, एल.पी.जी. परिवहन कार्य में प्रयुक्त वाहन, एयरपोर्ट / रेल्वे स्टेशन/अन्तर्राज्यीय बस स्टैण्ड से संचालित ऑटो/टैक्सी, विधिमान्य ई-पास धारित करने वाले वाहन, एडमिट कार्ड/कॉल लेटर दिखाने पर परीक्षार्थी / उनके अभिभावक, परिचय पत्र दिखाने पर मिडियाकर्मी/प्रेस वाहन / न्यूज पेपर हॉकर, दुग्ध -वाहन तथा छत्तीसगढ़ में नहीं रूकते हुए एक राज्य से सीधे अन्य राज्य जाने वाले वाहनों को पी.ओ.एल. प्रदान किया जावेगा। अन्य सभी वाहनों हेतु पी. ओ.एल. प्रदान करना पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।

दुग्ध पार्लर व दुग्ध-वितरण तथा न्यूज पेपर हॉकर द्वारा समाचार पत्रों के वितरण की समयावधि सुबह 6 से  8 बजे तक 2 घंटे की अवधि के लिये तथा संध्या 6 से संध्या 7.30 बजे तक डेढ़ घंटे की अवधि के लिये खुलेगी। साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है, कि दुग्ध व्यवसाय हेतु कोई भी दुकान/पार्लर नहीं खोले जायेंगे केवल दुकान/ पार्लर के सामने फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का पालन करते हुए उपरोक्त समयावधित में केवल दुग्ध विक्रय की अनुमति होगी।

पैट शॉप/एक्वेरियम को केवल पशुओं को पशुचारा देने हेतु सुबह 6 से 8 बजे तक तथा संध्या 5 से संध्या 6.30 बजे तक शॉप खोलने की अनुमति होगी।  एल.पी.जी. गैस सिलेण्डर की एजेंसियां केवल टेलीफोनिक या ऑनलाईन ऑर्डर लेंगे तथा ग्राहक को सिलेण्डरों की घर पहुँच सेवा उपलब्ध करायेंगे।

औद्योगिक संस्थानों एवं निर्माण इकाईयों को अपने कैम्पस के भीतर मजदूरों को रखकर व अन्य आवश्यक व्यवस्था रखते हुए उद्योगों के संचालन व निर्माण कार्यों की अनुमति होगी।

इस दौरान जिले में सभी शराब दुकानें बंद रहेंगी। सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णत: बंद रहेंगे। उपरोक्त अवधि में राजनांदगांव जिला अंतर्गत सभी केन्द्रीय / शासकीय/सार्वजनिक/अर्द्ध-सार्वजनिक एवं निजी कार्यालय एवं बैंक बंद रहेंगे तथापित टेलीकॉम, रेल्वे के रख-रखाव से जुड़े कार्यालय/ वर्कशॉप, रेक प्वाइंट पर लोडिंग-अनलोडिंग का कार्य, खाद्य सामग्री के थोक परिवहन, धान मिलिंग हेतु परिवहन एवं शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोडक़र अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियाँ बंद रहेगी किन्तु अस्पताल एवं ए.टी.एम. पूर्ववत संचालित रहेंगे।

सभी प्रकार की सभा, जुलुस, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक आयोजन इत्यादि पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगे।

कोविड संक्रमण के रोकथाम हेतु जिले में समस्त कार्य जैसे कांटेक्ट ट्रेसिंग एक्टिव सर्विलांस, होम आईसोलेशन, दवाई वितरण आदि पूर्वानुसार चलते रहेंगे इन कार्य में संलग्न सभी कर्मचारियों की उपस्थिति पूर्वानुसार अनिवार्य होगी।

विकट परिस्थितियों में राजनांदगांव जिले से अन्यत्र आने जाने वाले यात्रियों को ई-पास के माध्यम से पूर्व अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा तथापि प्रतियोगी / अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों हेतु उनका एडमिट कार्ड तथा रेल्वे/ टेलीकाम रख-रखाव कार्य या हास्पिटल या कोविड 19 ड्यूटी में संलग्न कर्मचारियों/ चिकित्सकों की दशा में नियोक्ता द्वारा जारी आई.डी.कार्ड ई-पास के रूप में मान्य किया जायेगा।

कोविड 19 टीकाकरण हेतु पंजीयन, कोविड 19 जांच हेतु, मेडिकल दस्तावेज या आधार कार्ड/विधिमान्य परिचय-पत्र दिखाने पर कोविड 19 टीकाकरण केन्द्र अस्पताल / पैथोलाजी लैब अथवा आने-जाने की अनुमति होगी, किन्तु अनावश्यक भ्रमण सख्त प्रतिबंधित रहेगा। आपात स्थिति में यात्रा के दौरान 4 पहिया वाहन में 3 व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी। रेल्वे स्टेशन, बस स्टेंड, हॉस्पिटल आवागमन हेतु ऑटो/टैक्सी परिचालन की अनुमति रहेगी, किन्तु अन्य प्रयोजन हेतु पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा। इस निर्देश का उल्लंघन किये जाने पर 15 दिवस हेतु वाहन जप्त करते हुए चालानी व अन्य कानूनी कार्यवाही की जावेगी। 

मीडियाकर्मी यथासंभव वर्क फाम होम द्वारा कार्य सम्पादित करेंगे अत्यावश्यक स्थिति में कार्य हेतु बाहर निकलने पर अपना आई कार्ड साथ रखेंगे तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे। 

यह आदेश कार्यालय पुलिस उप महानिरीक्षक, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, अतिरिक्त पुलिस आधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक (शहर/ ग्रामीण) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील कार्यालय, थाना एवं पुलिस चौकी पर लागू नहीं होगा। 

इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित अधिकारी विद्युत, पेयजल आपूर्ति एवं नगर पालिका सेवाएं जिसमें सफाई, सीवरेज एवं कचरे का डिस्पोजल इत्यादि भी शामिल हैं तथा अग्निशमन सेवाओं के संचालन हेतु संबंधित अधिकारियों /कर्मचारियों को कार्यालय संचालन एवं आवागमन की अनुमति होगी, किन्तु इन शासकीय कार्यालयों में उपरोक्त अवधि में आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

राज्य शासन के विशेष आदेश द्वारा अनुमति प्राप्त किसी सेवा के संचालन की अनुमति होगी। उपरोक्त बिन्दुओं को छोडक़र जिले में समस्त गतिविधियां पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगी। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले कड़ी कार्यवाही की जावेगी।

कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा ने कहा कि सभी की जिम्मेदारी है कि जिले में कोविड 19 की महामारी के कारण जो स्थिति है उस पर नियंत्रण रखें। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोविड 19 संक्रमण बढ़ा है। विशेषकर रायपुर और दुर्ग में पूर्ण लॉकडाउन किया गया है। जिले में भी इस समय कोविड 19 महामारी का सामना करने के लिए 10 दिनों का लॉकडाउन आवश्यक है।


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