राजनांदगांव में आगामी आदेश तक शाम 4 से सुबह 6 बजे तक रहेगा लॉकडाउन
पहले बेमेतरा और अब राजनांदगांव में लॉकडाउन लागू कर दी गई है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी टोपेश्वर वर्मा ने दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30, 34 सहपठित एपिडेमिक एक्ट 1987 यथा संशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 4 अप्रैल 2021 से आगामी आदेश तक राजनांदगांव नगर पालिक निगम सीमा क्षेत्र के लिए शाम 4 से सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन के संबंध में आदेश जारी किया है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार वर्तमान में नोवेल कोरोना वायरस (कोविड 19) एक संक्रामक बीमारी है। इस बीमारी से भारत समेत पूरे विश्व के देशों के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम के लिए सम्पूर्ण राजनांदगांव जिला अंतर्गत दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144 प्रभावशील की गई है।
आदेश में कहा गया है कि जिले के सभी नगरीय निकायों एवं उससे लगे ग्राम पंचायतों में लगातार संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है। यह आवश्यक है कि इस संक्रामक बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाये जाए।
राज्य शासन एवं भारत सरकार द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार कोरोना वायरस (कोविड 19) नियंत्रण के संबंध में पूर्व लागू अधिकांश प्रतिबंधों में समय-समय पर सशर्त छूट प्रदान की गई थी, उपरोक्त आंशिक प्रतिबंधों की समीक्षा की गई, जिससे वर्तमान में कोरोना पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के फलस्वरूप तथा जिला प्रशासन के प्रत्येक स्तर पर पूर्व में अधिरोपित प्रतिबंधों, शर्तों का कड़ाई से पालन कराना एवं परिस्थिति अनुरूप युक्तियुक्त प्रतिबंध अधिरोपित किया जाना आवश्यक हो गया है।
आदेश में कहा गया है कि घर पर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता एवं दूध डेयरी शाम 6 बजे से 8 बजे तक दूध प्रदाय कर सकेंगे। अस्पताल, दवा दुकानें, मेडिकल स्टोर्स, डीजल-पेट्रोल पंप, एटीएम, एलपीजी गैस (घर पहुँच सेवा), मास्क सेनेटाईजर, एटीएम वाहन, अन्य सेवायें जो इस आदेश में उल्लेखित हो, को परिवहन करने वाले वाहन। बिजली, पेयजलपूर्ति एवं नगर पालिका सेवाएं, बैंक एवं पोस्ट ऑफिस, टेलीकॉम, इंटरनेट सेवाएं, आईटी आधारित सेवाएं। खाद्य, दवा एवं चिकित्सा उपकरण सहित सभी आवश्यक वस्तुओं, ई-कामर्स आपूर्ति, सुरक्षा कार्य में लगी सभी एजेंसियां (निजी एजेंसियों सहित) को अनुमति प्रदान की गई है।
राज्य सरकार द्वारा विशेष आदेश से निर्धारित कोई सेवा। जिले के अंतर्गत स्थित समस्त औद्योगिक संस्थान, ईकाइयों एवं खान (माईनिंग) को इस प्रतिबंध से छूट रहेगी। सभी औद्योगिक संस्थान, इकाईयां जिन्हें उक्त प्रतिबंध से छूट प्रदान की जा रही है, उनके लिए यह आवश्यक होगा कि वे न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता तक ही कर्मचारियों-अधिकारियों का उपयोग करेगी एवं संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार, राज्य शासन तथा समय-समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु दिए जा रहे निर्देशों को अक्षरश: पालन अनिवार्य रूप से करेगी।
धान परिवहन, उद्योग एवं निर्माण कार्य। बोर्ड परीक्षाएं एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के संचालन की अनुमति होगी। पशु चारा, खाद्य आपूर्ति से संबंधित परिवहन सेवा निर्बाध रूप से संचालित रहेगी। विवाह, अंत्येष्टि, तेरहवीं हेतु पूर्व से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा। जिले में फैक्ट्री, निर्माण एवं श्रम कार्य संचालित करने वाली समस्त इकाईयां भारत सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के शर्तों पर संचालित रहेगी। प्रवेश प्रक्रिया एवं ऑनलाईन क्लासेस की अनुमति होगी।
अनवरत उत्पादन प्रक्रिया अपनाने वाले जिले में स्थित औद्योगिक संस्थान अथवा फैक्ट्री (जिसमें ब्लास्ट फर्नेश, ब्रायलर आदि हों) सीमेंट, स्टील, शक्कर, फर्टिलाईजर एवं खान (माईन्स) कोराना संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के शर्तों पर संचालित रहेगी। न्यूनतम उपार्जन मूल्य पर उपार्जन में सम्मिलित एजेंसियों सहित कृषि उत्पादों के उपार्जन में शामिल एजेंसियां इसमें मण्डी बोर्ड द्वारा संचालित अथवा राज्य शासन द्वारा अधिसूचित मण्डियां भी शामिल हैं, संचालित रहेंगी।
यह आदेश कार्यालय, पुलिस महानिरीक्षक, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक (शहर-ग्रामीण), मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील एवं थाना एवं पुलिस चौकी पर लागू नहीं होगा।
इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी बिजली पेयजल आपूर्ति एवं नगर पालिका सेवाएं जिसमें सफाई सिवरेज एवं कचरे का डिस्पोजल इत्यादि भी शामिल हैं तथा अग्निशमन सेवाएं। इसके अतिरिक्त कोविड 19 की रोकथाम हेतु ड्यूटी पर तैनात अधिकारी-कर्मचारी पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
इन शासकीय कार्यालयों में उपरोक्त अवधि में आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। यदि किसी भी व्यक्ति के द्वारा उपरोक्त शर्तों में से किसी एक या एक से अधिक शर्तों का उल्लंघन किया जाता है, तो उसकी दुकान, संस्थान को तत्काल प्रभाव से 15 दिवस के लिए सील कर दिया जाएगा। उपर्युक्त छूट घोषित कंटेनमेंट जोन क्षेत्र में लागू नहीं होगा।
उपर्युक्त वर्णित गतिविधियों में संशय उत्पन्न होने पर जिला दण्डाधिकारी का निर्णय अंतिम होगा। यह आदेश राजनांदगांव नगर पालिक निगम सीमाक्षेत्र के लिए 4 अप्रैल से आगामी आदेश पर्यन्त तक प्रभावशील रहेगा। प्रत्येक सप्ताह इसकी समीक्षा की जाएगी। आदेश के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, संस्था, प्रतिष्ठान पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 के धारा 188 के तहत् दण्डनीय होंगे।
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