बीड़ी श्रमिकों को मिली लाखों की जीत 

न्यायालय के आदेश का हो रहा था लगातार उलंघन

दक्षिण कोसल टीम

 

कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों...! 

दुश्यंत कुमार की इन पंक्तियों को एक बार दुबारा छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा ने चरितार्थ किया है। दुर्गा टोबेको प्रोडक्टस चेतन बीड़ी डोंगरगढ़ के मजदूरों को लम्बे संघर्ष के पश्चात मिली सफलता।

उप श्रमायुक्त रायपुर, छत्तीसगढ़ ने 15 मई को आदेश जारी करते हुए दुर्गा टोबेको कम्पनी से 64 लाख 68 हजार 421 रूपए वसूली करके श्रमिक उषा बाई बडोले सहित 29 श्रमिकों को प्रति श्रमिक 2 लाख 23 हजार 49 रूपए भुगतान कराए जाने का आदेश जारी किया है।

इस आदेश को जिला कलेक्टर, राजनांदगांव को भेजा गया है, इस संबंध में छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा एवं छत्तीसगढ़ बीड़ी मजदूर संघ के महासचिव भीमराव बागड़े के नेतृत्व में जिला कलेक्टर के नाम कार्यालय के अधीक्षक रामटेके को ज्ञापन सौंपा गया है।

उन्होंने इस राशि की वसूली हेतु एसडीएम डोंगरगढ़ को निर्देश दिए हैं। मोर्चा के संगठन मंत्री तुलसी देवदास ने 'दक्षिण कोसल' को बताया कि उच्च न्यायालय, बिलासपुर की डिवीजन बेंच द्वारा श्रमिकों के पक्ष में 29 नवम्बर 2018 को फैसला दिए गए आदेश के विरूद्ध कम्पनी द्वारा उच्चत्तम न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की गई थी।

सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली द्वारा कम्पनी की याचिका को पूर्व में ही 8 जुलाई 2021 को खारिज कर दिया गया था। 

बहरहाल न्यायालय के आदेशानुसार कम्पनी के प्रोप्राईटर राजेन्द्र पटेल तथा प्रकाश पटेल द्वारा श्रमिकों को न्यायालय के आदेशानुसार भुगतान नहीं किया गया इसलिए इसके परिपालन में उप श्रमायुक्त, रायपुर ने भू-राजस्व वसूली प्रमाण पत्र जारी किया है।


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